खरगोन 11 मार्च 2022। अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने राजस्व विभाग के जिला
कार्यालय के तीन शासकीय वाहनों की खुली नीलामी की कार्यवाही के लिए बोली 25 मार्च
को दोपहर 3 बजे नवीन कलेक्टर कार्यालय में उपिस्थित निविददाताओं के समक्ष की
जाएगी। निलामी किए जाने वाले वाहनों में तीनों वाहन महेन्द्रा जीप है। इनमें महेन्द्रा
जीप 2010 मॉडल पंजीयन क्रमांक M.P.02AV-3254 इस वाहन की शासकीय
बोली 41 हजार रूपये से प्रारंभ होगी। यह वाहन वर्तमान में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में
स्थित है। नवीन कलेक्टर परिसर में स्थित महेन्द्रा जीप 2008 मॉडल पंजी.
क्रमांक M.P.02AV-2372 नीलामी की शासकीय बोली 55 हजार रूपये से प्रारंभ होगी। है।
इसी प्रकार पुराने तहसील परिसर कसरावद में स्थित महेन्द्रा जीप 2003 मॉडल पंजी
क्र. M.P.02RD-1003 शासकीय बोली 26 हजार रूपए से प्रारंभ होगी।
इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री मुजाल्दा ने वाहन नीलामी के लिए इन शर्तों के अधिन
किया जाएगा। वाहन जहां जिस हालत में रखा है उसकी हालत में सौंपा जाएगा। वाहनों का
निरीक्षण अवकाश के दिनोें को छोड़कर कार्यलयीन समय में कर सकते हैं। बोली लगाने से
पूर्व 5 हजार रूपए अमानत राशि के रूप में कलेक्टर कार्यालय में जिला नाजीर के पास
जमा करना अनिवार्य होगा। सफल बोलीदार को तीन दिवस के अन्दर सम्पूर्ण राशि जमा
करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा नहीं करने पर उसके
द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात कर नीलामी
स्वमेव निरस्त कर आगामी उत्ततम बोलीदार को मौका दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक वाहन
की बोली पृथक-पृथक से लगाई जाएगी अंतिम निर्णण समिति का होगा। निविदाकार को
उत्ततम बोली के लिए 5 हजार रूपये के अनुपात में बढ़ाना होगा। बोली स्वीकार/अस्वीकार
करने का निर्णय कलेक्टर का होगा जो सर्वमान्य होगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती
नहीं दी जा सकती। वाहन नीलामी में किसी प्रकार का विवाद में कलेक्टर का निर्णय
सर्वमान्य रहेगा। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। वहीं उच्चतम बोलीदारों
को छोड़कर अन्य बोलीदारों की अमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जाएगी। वाहन का
अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात सफल उत्ततम बोलीदार स्वयं वाहन ले जाए
तथा परिवहन विभाग के नियमों के अधीन अपने पक्ष में पंजीयन आदि पर होने वाला
व्यय स्वंय करेगा। शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा। साथ
ही सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र के रूप में वोटर
कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेंस इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नीलाम किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी अभिलेख इस कार्यालय में
उपलब्ध नहीं है और न ही उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
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