राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित होगी। इसके लिए जिले में समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में नेशनल लोक अदालत प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट के सचिव श्री आशीष कुमार शुक्ला ने जानकारी में बताया कि जिले में होने वाली नेशनल लोक अदालत में 20 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायालयों मे लंबित तथा प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। नगरपालिका के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर, एवं विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित छूट प्रदाय की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, सिविल मामलें, विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चेक बांउस के प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण, ग्राम न्यायालय आदि समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में रखे गये प्रकरणों का दोनों पक्षों के तालमेल से निराकरण किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये गये प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है। दीवानी मामलों के प्रकरणों में जमा कोर्ट फीस नियमानुसार पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये मामलों में पक्षकारों का अमूल्य समय एवं धन की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथियों को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए सरल व सुगम तरीके से प्रकरणों का निपटारा करें तथा अपने समय, धन व अन्य संसाधनों की बचत करें। इसके लिए वे अपने अधिवक्ता, न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
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