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नई दिल्ली | दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि का दौर लगातार जारी है। इसे देखते हुए राज्यों ने कोविड पाबंदियां और सख्त कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत प्रतिबंध लागू है। इसमें ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। मालूम हो कि 'येलो' अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। इसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया है। साथ ही इन प्रतिबंधों में शादी और अंतिम संस्कार की सभाओं में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने और दिल्ली मेट्रो व बसों में सीटों की संख्या को 50% तक कम करने समेत कई पाबंदियां शामिल हैं।
सरकार द्वारा तैयार किए गए जीआरएपी के अनुसार, अगर कोविड-19 की सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत के आंकड़े को पार करती है और लगातार दो दिनों तक इससे ऊपर रहती है। तो दिल्ली में 'रेड' अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोगों की आवाजाही पर रात के साथ-साथ वीकेंड में भी कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, सरकार द्वारा तय की गई श्रेणियों के आधार पर कुछ छूट भी दी जाएगी। इस दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मॉल और साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।
इसके अलावा रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति होगी। होटल और लॉज खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई भोज/सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, इन-हाउस मेहमानों को रूम सर्विस की अनुमति होगी।
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