जयपुर. ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते खतरे के बावजूद राजस्थान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न फीका नहीं रहेगा. कोरोना की नई गाइडलाइन (Corona guidelines) जारी करते हुये राज्य सरकार ने नये साल के जश्न के लिये नाइट कर्फ्यू में थोड़ी छूट दी गई है. इसके तहत 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलीब्रेशन के लिए नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है. नई गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. कोरोना को लेकर बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ मंत्रियों ने 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में छूट की मांग उठाई थी.कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में एक बार फिर पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है. सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उसके बाद बाद गृह विभाग की ओर से नई एसओपी जारी कर दी गई. देशभर में कोरोना के बढ़ते हुये संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू की भी प्रभावी तरीके से पालना के निर्देश दिए हैं.

न्यू ईयर सेलीब्रेशन के लिए नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट
नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. केवल 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट्स रात 12.30 बजे तक खुल सकेंगे. नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट रहेगी. राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाया जाना अनिवार्य किया है. इसके बाद वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक और ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी.

अभी कम से कम पाबंदियां लगाई जा रही हैं
चिकित्सा विशेषज्ञों ने बैठक में कहा कि 31 दिसंबर को होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर या तो रोक लगनी चाहिए या फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कड़ाई से पालना होनी चाहिए. उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी सख्ती बरतने की आवश्यकता जाहिर करते हुए कहा कि इसमें एक महीने की रियायत दिया जाना उचित नहीं है. बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेशवासियों की जीवनरक्षा के साथ ही आजीविका को सुचारु रखना हमारी प्राथमिकता है. लिहाजा अभी कम से कम पाबंदियां लगाई जा रही हैं.

ये रहेगी गाइडलाइन
– शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के साथ ही बस,ऑटो और कैब चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होगी.
– सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री के लिए दोनों डोज जरुरी है.
– सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुलेंगे.
– ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी के स्थान भी रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
– 31 जनवरी 2022 तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है.
– शादी समारोह समेत सभी प्रकार के समारोहों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
– 200 से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या होने पर जिला कलेक्टर से पूर्व में अनुमति लेनी होगी.
– तय सीमा से ज्यादा लोग पाए जाने पर स्थल संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
– सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 से रात 11 बजे तक होगा. बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं है.
– रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमति रहेगी.