नौकरीपेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ हासिल होता हैजिससे कि उनके बुढ़ापे के समय दीवन की गाड़ी सही से चलती रहे। लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के इस तरह की किसी भी सुविधा का लाभ हासिल नहीं हो पाता थाखास तौर पर असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यापारी वर्गों को। बुढ़ापे के समय आय की इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना की सुविधा उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार की इस योजना से व्यापारी वर्ग भी अपने बुढ़ापे के समय पेंशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले सामाजिक सुरक्षा संगठन श्रम कल्याण महानिदेशालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। सामाजिक सुरक्षा संगठन श्रम कल्याण महानिदेशालय ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "व्यापारियों के लिए भी सोचती है भारत सरकारराष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वरोजगारियों को भी मिलेगी पेंशनआज ही एनपीएस ट्रेडर्स से अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए http://maandhan.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल करें।

कौन ले सकता है एनपीएस ट्रेडर्स का लाभ- एनपीएस ट्रेडर्स में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले तो योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यापारी की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर वह आयकर दाता है तोवह इस योजना में जुड़ने के लिए पात्र नहीं है। इस योजना से केवल वह व्यापारी ही जुड़ सकता हैजो आयकर दाता ना हो। योजना में आपको मासिक तौर पर 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होगा। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी को दस्तावेज के तौर पर देना होगा। या फिर आप www.maandhan.in पर जाकर भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।