चंडीगढ़। रिटायर कर्मी की दो शादियों की स्थिति में यदि पहली पत्नी की मौत कर्मचारी की मौत से पहले हो जाती है तो दूसरी पत्नी 100 प्रतिशत फेमिली पेंशन की हकदार है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दो पत्नियों की स्थिति में पेंशन को लेकर बेहद अहम आदेश जारी करते हुए मृतक की विधवा से रिकवरी के आदेश खारिज कर दिए। यह आदेश पंजाब के एक रिटायर्ड कर्मचारी की विधवा की याचिका पर दिया गया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर निवासी राधा रानी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा उन्हें भेजे गए 3,64,451 रुपये के रिकवरी नोटिस को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि उसके पति पंजाब पुलिस मेंं एएसआइ के पद पर तैनात थे। उनकी दो पत्नियां थी। वह 24 अप्रैल 1983 को रिटायर हो गए थे। उनकी पहली पत्नी मंजीत का निधन 2008 में हो गया था और याची के पति की मौत 9 सितंबर 2012 को हुई थी।
इसके बाद याची को फेमिली पेंशन के रूप में 3520 रुपये मिलने लगे। अचानक 2 अगस्त 2019 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की ओर से याची को नोटिस मिला कि वह केवल 1760 रुपये पेंशन की हकदार है। ऐसे में 10 सितंबर 2012 से 31 जुलाई 2019 के बीच उसे 3,64,451 रुपये अतिरिक्त भुगतान हुआ है। इस राशि की रिकवरी की जाएगी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक कर्मी की दो पत्नियों की स्थिति में फेमिली पेंशन दोनों में बराबर बांटी जाती है। इस मामले में कर्मी की एक पत्नी की मौत उससे पहले ही हो चुकी है और उसके कोई नाबालिग संतान भी नहीं थी जो फेमिली पेंशन की पात्र हो। कर्मी की मौत के समय उसकी केवल एक पत्नी जीवित थी। ऐसे में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वह पूरी 100 प्रतिशत फेमिली पेंशन की हकदार है।
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