रायपुर । छत्तीसगढ़ में दिवाली पर रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छठ पूजा, गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के मौके पर भी पटाखा फोड़ने की समय सीमा तय कर दी है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टरों को इसका सख्ती के पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि तय समय सीमा में केवल कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे।
केवल उन्हीं पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, जिनकी ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा में लिथीयम, आर्सेनिक, एंटिमनी, लेड व मर्करी का उपयोग करने वाले पटाखा उत्पादकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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