नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड पेमेंट के नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम होगा। कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन में कार्ड जारी करने वाले बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई अन्य वास्तविक कार्ड डेटा स्टोर नहीं करेगा।
ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग या विवाद की स्थिति में समझौते के लिए पेमेंट एग्रीगेटर सीमित डेटा स्टोर कर सकेंगे। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी 4 अंक तक स्टोर करने की छूट होगी। अन्य जानकारी कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर नहीं रख सकेगा। बैंकबाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्‌टी आपको इस नई व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं।
क्या होता है टोकनाइजेशन?
फिलहाल, पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड का नंबर, सीवीवी, पासवर्ड, ओटीपी आदि देना पड़ता है। रिजर्व बैंक चाहता है कि इस डेटा के बजाय आप 16 अंकों का रैंडम नंबर दें, जो आपके कार्ड से जुड़ा हो। यह नंबर आप पेमेंट करते समय शॉपिंग साइट पर देते हैं। साइट यह नंबर आपकी कार्ड कंपनी या बैंक को भेजता है और डिटेल वेरीफाई होने के बाद पेमेंट हो जाता है।