नगरीय निकाय चुनाव की संभावित तैयारी,अवैध कॉलोनियों को वैध करने अध्यादेश बनकर तैयार
अध्यादेश को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।
भोपाल
- मध्यप्रदेश की
शिवराज
सिंह
सरकार
कोरोनावायरस
की
तीसरी
लहर
की
रोकथाम
की
गतिविधियों
के
बीच
नगरीय
निकाय
चुनाव
की
तैयारियां
भी
कर
रही
है।
इसी
के
चलते
मध्य
प्रदेश
की
1869 अवैध
कालोनियों
को
वैध
करने
के
लिए
अध्यादेश
तैयार
कर
लिया
गया
है।
जिसे
कैबिनेट
की
मीटिंग
में
मंजूरी
के
लिए
रखा
जाएगा।
उल्लेखनीय
है
कि
हाईकोर्ट
के
एक
आदेश
के
बाद
अवैध
कालोनियों
को
वैध
करने
की
प्रक्रिया
रुक
गई
थी।
हाईकोर्ट के
आदेश
के
बाद
दिनांक
3 जून
2019 से
आज
तक
मध्य
प्रदेश
में
कोई
भी
अवैध
कॉलोनी
को
नियमित
नहीं
किया
गया
है।
इससे
पहले
मध्य
प्रदेश
में
5000 अवैध
कॉलोनियों
को
वैध
किया
जा
चुका
था।
शिवराज
सिंह
सरकार
ने
नगरीय
निकाय
चुनावों
को
देखते
हुए
इस
समस्या
का
समाधान
खोज
लिया
है।
क्योंकि
अभी
कोई
विधानसभा
के
मानसून
सत्र
की
तारीखें
घोषित
नहीं
की
गई
है
इसलिए
डिसाइड
किया
गया
है
कि
अध्यादेश
को
मंजूरी
के
लिए
कैबिनेट
में
रखा
जाएगा।
दिसंबर 2016 तक के निर्माण शामिल होंगे -
मध्य प्रदेश
नगर
पालिका
(कॉलोनाइजर
का
रजिस्ट्रीकरण,
निर्बंधन
तथा
शर्तें)
नियम
1998 में
नियम
15-क
जोड़ा
गया
था।
इसमें
31 जून
1998 तक
विकसित
अनाधिकृत
कॉलोनियों
तथा
उसमें
भूखंडों
पर
अवैध
निर्माण
का
शुल्क
लेकर
नियमितीकरण
करने
का
प्रविधान
था।
इस
समय
सीमा
को
पहले
30 जून
2002 तक
फिर
31 दिसंबर
2016 तक
बढ़ाया
गया
था।
यह होगा फायदा -
- बैंक से भूखंड पर ऋण ले सकेंगे।
- सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं नगरीय निकायों के माध्यम से मिल सकेंगी।
- स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण यदि 20 फीसद तक है तो उसे समझौता शुल्क लेकर मान्य किया जाएगा। इससे अधिक को तोड़ा जाएगा।
- निकायों की आय बढ़ेगी और विवाद भी खत्म होंगे।
सख्ती का भी होगा प्रावधान -
- बिना
डिवेलप
की
गई
कॉलोनी
बनाने
वाले
कॉलोनाइजर
के
खिलाफ
सख्त
कार्रवाई
होगी।
सात
साल
की
सजा
और
दस
लाख
रुपये
का
जुर्माना
लगाया
जा
सकेगा।
रहवासी
के
खिलाफ
कार्रवाई
नहीं
होगी।
- कॉलोनाइजर
यदि
जुर्माने
की
राशि
नहीं
चुकाते
हैं
तो
बैंक
गारंटी
या
संपत्ति
कुर्क
करके
वसूली
की
जाएगी।
- यदि
अवैध
निर्माण
होता
है
तो
संबंधित
नगरीय
निकाय
के
अधिकारियों
की
जिम्मेदारी
भी
तय
होगी।
Source - https://www.bhopalsamachar.com/2021/07/mp-news-1869.html
Please do not enter any spam link in the comment box.